नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना की तरफ से अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. भारतीय वायु सेना में एयरमैन की भर्ती अब इस योजना के तहत की जाएगी. अग्निपथ योजना के तहत शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थियों को अग्निवीर कहा जाएगा. सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी. हालांकि, एयरफोर्स द्वारा 4 साल बाद 75 प्रतिशत सैनिकों को वापस उनके घर भेज दिया जाएगा. बाकी 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में स्थायी जवान के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सेना में स्थायी होने के लिए अग्निवीरों को आवेदन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया एयरफोर्स द्वारा तय की जाएगी.      


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आयु सीमा
इस पद के लिए न्यूनतम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र 21 साल तय की गई है.



शैक्षिक योग्यता
- भारतीय वायु सेना में सैनिक स्तर की भर्ती पुराने वाले नियमों के तहत की जाएगी. जैसे - जनरल ड्यूटी (GD) सैनिक के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है. हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों में 10वीं व 12वीं पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा.


BPSC 67th Prelims Exam Date: इस हफ्ते होगा परीक्षा का आयोजन, आयोग ने बताया


सैलरी
अग्निवीरों को भर्ती के पहले साल प्रति माह 30 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी. वहीं दूसरे साल अग्निवीरों की सैलरी बढ़कर 33 हजार और तीसरे साल 36.5 हजार हो जाएगी. चौथे साल अग्निवीरों को 40 हजार रुपए दी जाएगी. हालांकि, इनकी सैलरी से सेवानिधि पैकेज के लिए हर बार 30 प्रतिशत हिस्सा काटा जाएगा. जैसे - अगर पहले साल प्रति माह 30 हजार रुपए सैलरी दी जाती है, तो इसमें से 30 प्रतिशत यानी 9 हजार रुपए काट कर 21 हजार रुपए सैलरी अग्निवीरों को दी जाएगी. काटी गई 30 प्रतिशत सैलरी यानी 9 हजार रुपए अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा किए जाएंगे और इतनी ही राशि इस फंड में सरकार भी डालेगी.


भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
1. भारतीय वायु सेना के अग्निवीरों को सर्विस के दौरान अपनी यूनिफॉर्म पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह पहनना होगा.
2. अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार के भी हकदार होंगे.
3. भारतीय वायु सेना की ओर से अग्निवीरों का केंद्रीकृत उच्च गुणवत्ता वाला ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इसमें अग्निवीरों द्वारा प्राप्त कौशल को दर्ज किया जाएगा और फोर्स की ओर से उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा.
4. अग्निवीरों को सालाना 30 छुट्टियां दी जाएंगी. इसके अलावा सिक लीव डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाएगी.
5. असाधारण मामलों को छोड़कर चार साल पूरे होने से पहले खुद की अपील पर भी अग्निवीरों को फोर्स छोड़कर जाने की अनुमती नहीं होगी.