कर्नाटक पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें
कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर दोबारा सुनवाई की जिसमें कांग्रेस और जेडीएस ने राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया गया था.
नई दिल्ली : कर्नाटक में सियासी घमासान के बीच आज (शुक्रवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कांग्रेस की ओर से कोर्ट में दायर उस याचिका पर दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें कांग्रेस और जेडीएस ने राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणयां की...
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां...
- कांग्रेस-जेडीएस बहुमत के समर्थन का पत्र दिखा रहे हैं और बीजेपी के सीएम बीएस येदियुरप्पा भी बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, ऐसे में जमीनी स्थिति को देखना होगा.
- जस्टिस एके सीकरी ने राज्यपाल वजुभाई वाला से सवाल किया कि उन्होंने किस आधार पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया?
- सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता देने का राज्यपाल का फैसला विवेकपूर्ण था.
- कोर्ट ने कहा, 'जनादेश सबसे महत्वपूर्ण है. सरकार बनाना नंबर का खेल है. राज्यपाल तय करेंगे कि नंबर किसके पास है.'
येदियुरप्पा कल शाम 4 बजे विधानसभा में साबित करें बहुमत, कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
-इसके साथ ही न्यायमूर्ति एके सीकरी की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा, 'बहुमत का फैसला जरूरी है. बेहतर है कि कल ही बहुमत परीक्षण हो जाए.' कोर्ट ने येदियुरप्पा को कल की (शनिवार, 19 मई) ही विधानसभा में फ्लोर टेस्ट देने का सुझाव दिया.
-कोर्ट ने कहा, जिसे सरकार गठन का न्योता मिला है वह विधानसभा जाए और बहुमत को साबित करें.
-बेंच ने कहा, 'हम राजनीतिक लड़ाई में नहीं पड़ रहे हैं. यह विधानसभा का मामला है और आखिरी फैसला भी वहीं होना चाहिए.'