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नई दिल्ली : दोपहिया वाहन चालकों को अब हर साल अपने वाहनों का बीमा कराने से छुटकारा मिल जाएगा। बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को दोपहिया वाहनों के मामले में तीन साल के लिये थर्ड पार्टी मोटर कवर की अनुमति दे दी। मौजूदा व्यवस्था के तहत इसे सालाना नवीकरण कराना पड़ता था। यह कदम चार पहिया तथा वाणिज्यिक वाहनों के मामलों में भी दोहराया जा सकता है।


हालांकि दुर्घटना के कारण वाहन को नुकसान होने के संदर्भ में (ओन डैमेज) बीमा का हर साल नवीकरण कराना होगा। तीन साल का थर्ड पार्टी बीमा कवर से उपयोक्ताओं को राहत मिलेगी और बीमा कंपनियां साल-दर-साल के बजाय तीन साल का एक बार में प्रीमियम ले सकेंगी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि दीर्घकालीन वाहन उत्पादों के बारे में विभिन्न साधारण बीमा कंपनियों से मिली प्रस्तुती के आधार पर नई पालिसी पेश की गई है। इरडा ने विज्ञप्ति में कहा कि प्राधिकरण ने मामले को आगे बढ़ाया और दोपहिया वाहनों के लिये तीन साल के लिए स्टैंड एलोन मोटर थर्ड पार्टी बीमा नीति पेश करने का निर्णय किया।