How To Surrender Importent Documents: वर्तमान में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट हर किसी के पास होते हैं, क्योंकि इनके बगैर आपका कोई भी काम रुक जाता है. एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल होता है. सरकार की नजर में एक तरह से यही आपके जिंदा होने का प्रमाण होते हैं. इनके बिना आप किसी सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं.


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वहीं, अगर किसी व्‍यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके इन जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. यहां जानें कि अगर आपके अपनों की मौत हो जाए तो उनके इन दस्तावेजों का क्‍या करना चाहिए? इन्हें कैसे सरेंडर करें? ताकि कई दूसरा इन दस्‍तावेजों का दुरुपयोग न कर सके.


पैन कार्ड
किसी पैन कार्ड होल्‍डर की मृत्‍यु होने पर उसके परिजनों को मृतक का पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग में संपर्क करना होगा. पैन कार्ड सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी अकाउंट्स या तो किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करा दें या उन्हें क्लोज कर दें.  


वोटर आईडी कार्ड
किसी की मृत्‍यु हो जाने के बाद उसका वोटर आईडी कार्ड आप रद्द करवा सकते हैं. आपको इलेक्शन ऑफिस जाकर फॉर्म-7 भरकर देना होगा. इसके लिए मृतक के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है.


पासपोर्ट
पासपोर्ट को रद्द करवाने की कोई व्‍यवस्‍था नहीं होती है. इसकी वैलिडिटी खत्म होने पर यह अमान्‍य हो जाता है. ऐसे में तब तक इसे संभालकर रखें, ताकि ये किसी गलत हाथों में न पड़े. 


आधार कार्ड
फिलहाल, आधार कार्ड को सरेंडर करने की कोई व्‍यवस्‍था नहीं है, लेकिन आप इसे लॉक कर सकते हैं. वहीं, अगर मृतक पहले आधार के जरिए किसी सब्सिडी या योजना का लाभार्थी था, तो परिजन संबंधित विभाग में उसकी मौत की जानकारी जरूर दें. 


ऐसे लॉक करें आधार
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं. 
यहां 'My Aadhaar' सिलेक्ट करें और फिर 'Aadhaar Services' पर क्लिक करें. 
अब 'Lock/Unlock Biometrics' पर क्लिक करें. 
यहां 12 अंकों का आधार नंबर और दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करें.
अब 'Send OTP' ऑप्शन चुनें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे एंटर करें. 
यहां आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प चुनें. 
आपके द्वारा 'Lock' बटन पर क्लिक करते ही बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा.