NPS में पैसा लगाने वालों के ल‍िए गुड न्‍यूज, जिस दिन न‍िवेश करेंगे उसी द‍िन म‍िलेगा NAV का फायदा
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NPS में पैसा लगाने वालों के ल‍िए गुड न्‍यूज, जिस दिन न‍िवेश करेंगे उसी द‍िन म‍िलेगा NAV का फायदा

NPS NAV: नए न‍ियम के अनुसार न‍िवेशकों के ल‍िए यह स‍िस्‍टम पहले से बेहतर हो गया है. सुबह 11 बजे तक जमा किया गया डी-रेमिट पैसा भी उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा और वह भी उस दिन के लागू नेट एसेट वैल्यू (NAV) के हिसाब से.

NPS में पैसा लगाने वालों के ल‍िए गुड न्‍यूज, जिस दिन न‍िवेश करेंगे उसी द‍िन म‍िलेगा NAV का फायदा

NPS Rules: अगर आप भी एनपीएस (NPS) में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एनपीएस (NPS) वालों के ल‍िए T+0 सेटलमेंट स‍िस्‍टम लागू करने जा रहा है. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि अब किसी भी निपटान के दिन सुबह 11 बजे (T) तक ट्रस्टी बैंक को मिलने वाला NPS योगदान उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा. इससे NPS निवेशकों को उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा मिलेगा.

अभी तक टी+1 के आधार पर क‍िया जाता था न‍िवेश

बयान के अनुसार, अब तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त न‍िवेश का निपटान अगले दिन (टी+1) निवेश किया जाता है. इसका मतलब यह हुआ क‍ि एक द‍िन पहले तक प्राप्त योगदान का अगले दिन निवेश किया जाता है. पीएफआरडीए (PFRDA) ने कहा कि किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त योगदान को पहले से ही उसी दिन निवेश के लिए माना जाता था. अब, सुबह 11 बजे तक प्राप्त योगदान राशि भी लागू एनएवी (NAV) के साथ उसी दिन निवेश किया जाएगा.

कस्‍टमर को पहले से ज्‍यादा फायदा म‍िल सकेगा
बयान के अनुसार, पीएफआरडीए (PFRDA) ने ई-एनपीएस के लिए ‘पॉइंट ऑफ प्रजेंस’ (POP), नोडल ऑफ‍िस और एनपीएस ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे अपने एनपीएस परिचालन को संशोधित समयसीमा के अनुरूप करें. इससे सही तरीके से ग्राहकों को फायदा म‍िल सकेगा. पहले, जमा किए गए पैसों को निवेश में लगने में एक दिन का अंतर आता था. क्योंकि उन्हें अगले कारोबारी दिन (T+1) निवेश किया जाता था.

NPS में निवेश पहले से आसान और तेज हो जाएगा
अब नए न‍ियम के अनुसार न‍िवेशकों के ल‍िए यह स‍िस्‍टम पहले से बेहतर हो गया है. अब सुबह 11 बजे तक जमा किया गया डी-रेमिट पैसा भी उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा और वह भी उस दिन के लागू नेट एसेट वैल्यू (NAV) के हिसाब से. पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस (NPS) में जल्द फायदे मिलने के लिए कुछ बदलाव किए हैं. इन बदलावव के बाद NPS में निवेश का काम आसान और तेज हो जाएगा.

आपको बता दें पेंशन रेगुलेटर ने साल 2023-24 में गैर-सरकारी क्षेत्रों से 9.47 लाख नए सब्सक्राइबर NPS में शामिल किए, जिससे NPS की निवेश की राशि में 30.5% की वृद्धि हुई. यह सालाना आधार पर 11.73 लाख करोड़ रुपये हो गई. 31 मई 2024 तक NPS सब्सक्राइबर्स का कुल बेस 18 करोड़ है. 20 जून 2024 तक अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कुल नामांकन 6.62 करोड़ पार कर गया, जिसमें से 1.2 करोड़ से ज्‍यादा नामांकन 2023-24 में किए गए.

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