Good Return: PPF में निवेश करके पाना चाहते हैं अच्छा रिटर्न, तो ये खबर सुनकर हो जाएंगे खुश
PPF Interest Rate: अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर रखा है तो हर महीने की 5 तारीख आपके लिए काफी जरूरी है. केंद्र सरकार द्वारा पीपीएफ बैलेंस के बारे में जरूरी जानकारी दी गई है.
PPF Account: भारत सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें निवेश करके निवेशक बढ़िया रिटर्न पा रहे हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी इन्हीं में से एक है. अब पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर हैं. अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) में अपना पैसा लगा रखा है तो सरकार के इस बड़े फैसले के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है.
दरअसल, अगर आप हर महीने की 5 तारीख को अपने अकाउंट में निवेश करेंगे तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. आइए यहां डिटेल में समझते हैं कि कैसे इस तारीख पर निवेश करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा...
इस तारीख को पैसे जमा करना है जरूरी
इस स्कीम में निवेशकों को हर महीने की 15 तारीख को अकाउंट में पैसा डालना होता है. अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें उस महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है.
5 तारीख पर बैलेंस डालने से क्या है बेनिफिट?
अगर निवेशक हर महीने की 5 तारीख को पीपीएफ अकाउंट में निवेश करेंगे तो इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा. आप पीपीएफ में एक साल मे 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. अब इसे आसानी भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आप 20 अप्रैल को अपने पीपीएफ अकाउंट में यह राशि जमा करते हैं तो उस साल के दौरान आपको महज 11 महीने का ही इंट्रेस्ट मिलेगा. वहीं, अगर आप 5 अप्रैल को यह रकम अकाउंट में डालते हैं तो आपको 10,650 रुपये का लाभ होगा.
ये है पीपीएफ पर इंट्रेस्ट रेट
इस स्कीम के तहत सरकार की ओर से ब्याज दर 7.1 फीसदी तय की गई है. हर महीने की 5 तारीख से लेकर आखिरी तारीख के दौरान जो भी न्यूनतम बैलेंस होता है उस पर उसी महीने ब्याज लगने लगता है. ऐसे में निवेशक 5 तारीख के बाद जो भी पैसा जमा करेंगे, उस पर अगले महीने से ब्याज का फायदा मिलता है.
एक बार ही खोल सकते हैं खाता
बता दें कि पीपीएफ में एक व्यक्ति एक ही अकाउंट रख सकता है. जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर 2019 के बाद एक ही व्यक्ति के नाम से अपोन किए गए एक से ज्यादा अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. वहीं, कई पीपीएफ अकाउंट्स को मर्ज करने की भी मनाही है.