Income Tax Return 2023: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन की शुरुआत हो गई है. भले ही अभी आईटीआर फाइलिंग में समय है, लेकिन टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स असेसमेंट अभी से शुरू कर देना चाहिए. बहुत से लोगों को आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing 2023) में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं. इसमें टैक्सपेसर्य को ड्यू डेट, असेसमेंट और फाइनेंशियर ईयर, लेट फीस, जुर्माना, फॉर्म जैसे बहुत सारे पहलुओं पर समस्या आ सकती है. यहां करें अपना कंफ्यूजन दूर...


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1. आईटीआर फाइलिंग करते समय पैन की बजाए आधार या आधार की जगह पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
इसका जवाब है, आप ऐसा कर सकते हैं. मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, टैकेसपेयर्स पैन और आधार दोनों ही इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं.


2. आईटीआर फाइल करते समय ही सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे?
इसका जवाब है, नहीं. आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा. अगर किसी तरह की जांच या वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. 


3.  Form-16 के बिना आईटीआर फाइल कर सकते हैं?
बता दें कि सैलरीड प्रोफेशनल्स को ITR फाइल करने के लिए Form 16 की  जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सैलरी से जुड़ी पूरी जानकारी होती है. पहले टैक्सपेयर्स को इसके बिना टैक्स फाइल करने में परेशानी होती थी, लेकिन अब इसके रेफरेंस के बिना भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.


4. खेती से होने वाली आय पर आईटीआर फाइल करने के लिए कौनसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं?
खेती से होने वाली इनकम पर आईटीआर फाइल करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी. हां, यह आय छूट की कैटेगरी में आती है तो आपको इसकी डिटेल फॉर्म Schedule EI (Exempt Income) में देनी पडे़गी. 


5. सेक्शन 80DD के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर कोई डॉक्यूमेंट देना होगा?
नहीं. आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा. आपको डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तभी देना होगा, जब आयकर विभाग खुद आपसे ये प्रूफ मांगता है.


6. अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो क्या आपके ऊपर जुर्माना लगेगा?
अगर आप ड्यू डेट के पहले तक अपना टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी पड़ सकती है. वहीं, अगर आपकी कुल आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको बस 1,000 रुपये ही देना होगा.


7. ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न भर सकते हैं?
हां, आप ऐसा कर सकते हैं. ड्यू डेट के बाद भरा जाने वाला रिटर्न बिलेटेड रिटर्न कहलाता है. आपको संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले तक बिलेटेड रिटर्न भरना चाहिए. इस पर लेट फीस लगती है. आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, जिसे संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीनों में जमा कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में नहीं आते हैं और स्वेच्छा से ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको लेट फीस नहीं देना होगा.


8. क्या हैं आईटीआर फाइल करने के फायदे?
आप देश के विकास में भागीदार बनने हैं. इससे आपका फाइेंशियल क्रेडिट तैयार होता है.


9. इस वित्त वर्ष में नुकसान हुआ है तो भी आईटीआर भरना होगा?
ऐस स्थिति में यह नुकसान  अगले साल के प्रॉफिट के साथ कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट किया जा सकता है. इसके लिए ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करना पडे़गा. इस दौरान लॉस क्लेम करना होगा.