Income Tax Return 2023: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने का समय शुरू हो चुका है. हालांकि, अभी टैक्सपेयर्स के पास टैक्स फाइलिंग के लिए काफी समय है, लेकिन आपको अभी से टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए. आप सैलरीड हो या बिजनेस पर्सन आपको पहले से अपनी जरूरी डिटेल्स कलेक्ट कर लेना चाहिए. यहां जानें कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी...


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देनी होगी बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स
आपको अपने एक्टिव बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती है. इनका इस्तेमाल आपकी इनकम डिटेल को वैलिडेट करने के लिए किया जाता है. वहीं, आपको यह भी बताना होता कि रिफंड प्रोसेस होने पर किस अकाउंट में पैसे रिफंड किए जाए.


बैंक पासबुक/स्टेटमेंट
आपको अपने बैंक अकाउंट का पासबुक या स्टेटमेंट भी देना होता है. 


फॉर्म-26AS
फॉर्म-26AS आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है, इसे एक तरह से टैक्स पासबुक कह सकते हैं. इसमें आपके पैन पर भरा हुआ टैक्स और डिडक्शन की पूरी डिटेल अवेलेबल होती है. 


इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी देना होगा
टैक्सपेयर्स कहां-कहां कितना निवेश करते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना पड़ता है. आप इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, एफडी, होम लोन रिपेमेंट, डोनेशन  रिसीट, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड, एजुकेशन लोन समेत कई अन्य निवेश और खर्चों पर छूट पा सकते हैं. हालांकि, ये छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अवेलेबल हैं. 


होम लोन स्टेटमेंट
अगर आपने होम लोन ले रखा है तो लोन स्टेटमेंट देना होता है.


कैपिटल गेन के लिए लगेगी ये डिटेल्स
अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या फिर शेयर और सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आते हैं. इसके लिए आपको प्रॉपर्टी सेल डीड, ब्रोकर स्टेटमेंट आदि दिखाना पडे़गा. 


ये डिटेल्स भी देनी होगी
आप मकान किराये पर देते है तो ये इनकम भी दिखाना होगा. 
अगर आप रेंट भरते हैं तो रेंट रिसीट भी दें.
शेयर बाजार में निवेश करने पर डिविडेंड से कमाई हुई है तो वो भी दिखाना होगा.
अनलिस्टेड शेयरों में निवेश को भी दिखाना पड़ता है, ऐसे मामलों में ITR-2 फाइल करना होता है. 
अगर आप बिजनेस करते हैं तो बैलेंस शीट, ऑडिट रिकॉर्ड, एडवांस टैक्स, टीडीएस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे.