Income Tax Return 2023: अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने का समय भी शुरू हो चुका है. हालांकि, अभी टैक्स फाइलिंग का सीजन शुरू ही हुआ है, ऐसे में आपके पास बहुत समय है, लेकिन अगर आप टैक्सपेयर हैं तो आपको इनकम और टैक्स अससेमेंट करना शुरू कर देना चाहिए. 


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सैलरीड और बिजनेस पर्सन के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुछ नियम अलग होते हैं. ऐसे में टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने उससे पहले ही इन चीजों को एक साथ एक फाइल में रख दें, ताकि वक्त पर कुछ तलाशना न पड़ें. यहां आपको इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है...


पैन कार्ड 
आपका सबसे अहम आईडी प्रूफ होने के साथ ही  आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है. सरकार द्वारा जारी यह एक ऐसा आईडी कार्ड है, जिसमें 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है. यही आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है. टैक्स डिडक्शन के लिए पैन कार्ड जरूरी है. इसका आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है.


आधार कार्ड 
आधार कार्ड में आपकी डेमोग्राफिक और बायोमैट्रिक डिटेल्स होती हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करते हुए आधार डिटेल्स देनी होंगी. आधार और पैन आपस में लिंक होना जरूरी है.


फॉर्म 16 
टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान देना पड़ता है. ये फॉर्म सैलरीड इंप्लाई को उसकी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है, जिसमें आपकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन आदि डिटेल्स होती है. इसमें A और B दो पार्ट होते हैं. 


फॉर्म-16A, 16B, 16C
फॉर्म-16A टीडीएस सर्टिफिकेट है. एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह से मिली इनकम पर टीडीएस कटता है. 
फॉर्म-16B तब देना होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं.
फॉर्म-16C 50,000 रुपये से ज्यादा की इनकम किराये से पाने वाले मकान मालिकों को देना होता है. 


सैलरी स्लिप
सैलरीड इंप्लॉई को अपनी मंथली सैलरी स्लिप देनी पड़ती है.