Tax Free Income 2023: अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करना शुरू हो जाएगा. ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर लेनी चाहिए. भारत में ऐसे बहुत से इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जहां इनकम टैक्स पेयर्स को टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है. यहां इन्वेस्ट करके आप रिटर्न और टैक्स में छूट भी पाएंगे. 31 मार्च नजदीक है, आपको टैक्स प्लानिंग करनी है, तो यहां जानें टैक्स फ्री रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्टमेंट के तरीके...


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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड 
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में आपका निवेश EEE स्टेटस (Exempt-Exempt-Exempt) की कैटेगरी में आता है. इसका मतलब है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों ही टैक्स फ्री होते हैं. इसमें 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है. आप इसमें साल में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. 


सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है. यह योजना EEE दायरे में आती है. मोदी सरकार द्वारा यह स्कीम देश की बेटियों के लिए चलाई गई है. इसमें अभिभावक अपनी 10 साल से कम आयु की बेटी के नाम पर 250 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं. इस अकाउंट में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये लगा सकते हैं. 


एम्पलाई प्रोविडेंट फंड
एम्पलाई प्रोविडेंट फंड पर वर्तमान में 8.1 फीसदी रिटर्न मिल रहा है. इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट तक निवेश करें तो ये भी टैक्स फ्री होता है. इस स्कीम में सैलरीड प्रोफेशनल्स का रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार होता रहता है. सैलरीड प्रोफेशनल्स अपने 12 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन पर 80C के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.


सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है. इसमें इंटरेस्ट पर टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन रिटर्न पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता. यह 60 साल से ज्यादा के लोगों के लिए है. इसमें कम से कम 1,000 रुपये के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं. जबकि, सिंगल अकाउंट में 9 लाख और जॉइंट अकाउंट खुलवाने पर 15 लाख का निवेश कर सकते हैं. इसमें तिमाही के आधार पर इंटरेस्ट मिलता है. 


इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम  म्यूचुअल फंड
क्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. ये निवेश टैक्स फ्री रिटर्न देता है, लेकिन इसके लिए जरूरी शर्त है कि आपका कैपिटल गेन फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से कम होना चाहिए. इसे भी 80C के तहत टैक्स फ्री निवेश में रखा है. बता दें कि ये बाजारट से जुड़ा निवेश है तो इ पर रिटर्न अश्योर्ड नहीं होता.