Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana: केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से हर तबके की बेटियों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है. आज हम बिहार सरकार द्वारा लड़कियों को आर्थिक मदद देने के मकसद से चलाई जाने वाली एक ऐसी ही शानदार योजना के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं और कब इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 


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योजना का उद्देश्य 
इस योजना का मुख्य मकसद है लड़के-लड़कियों के बीच भेदभाव को कम करना और लड़कियों के जन्म का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराना. वहीं, यह सरकारी योजना परिवार की दो बेटियों को आर्थिक मदद देती है. इस योजना का उद्देश्य जनसंख्या नियत्रंण को बढ़ावा देना भी है. ऐसे में अगर किसी परिवार में तीन लड़कियां हैं तो तीसरी बेटी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.


योजना की शुरुआत 
बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्‍यमंत्री कन्‍या सुरक्षा योजना की शुरुआत 22 नवंबर 2007 में की गई है. बिहार सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंग अनुपात में सुधार लाने को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी. गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की बेटियों को इस यजना का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत बिहार सरकार बेटियों के नाम पर 2,000 रुपये का निवेश करती है. जब लड़की की उम्र 18 साल की हो जाती है तो जमा की गई रकम दे दी जाती है.


बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर फॉर्म भरकर जमा करना होगा. इसके अलावा wcdc.bihar.gov.in पर जाकर अप्‍लाई कर सकते हैं. इस योजना के तहत बिहार के निवासी ही अप्‍लाई कर सकते हैं. 


जरूरी डॉक्यूमेंट्स
मुख्‍यमंत्री कन्‍या सुरक्षा योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक और बीपीएल कार्ड आदि डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है.