NPS में निवेश करने वालों के लिए जरूरी अपडेट, इस नियम में सरकार ने किया बदलाव
NATIONAL PENSION SCHEME: कोरोना महामारी के समय सरकार ने लोगों की आर्थिक दिक्कत को देखते हुए पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने जनवरी 2021 एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खास सुविधा शुरू की थी.
NPS Withdrawal Rule: अगर आप भी एनपीएस (NPS) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, कोरोना महामारी के समय सरकार ने लोगों की आर्थिक दिक्कत को देखते हुए पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने जनवरी 2021 एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खास सुविधा शुरू की थी. इसके तहत सब्सक्राइबर्स सेल्फ-डिक्लरेशन के जरिये पैसे की आंशिक निकासी की जा सकती थी. इसमें पीएफआरडीए की तरफ से ऑनलाइन एप्लिकेशन डालने की मंजूरी थी.
नोडल ऑफिसर के पास जमा करनी होगी एप्लिकेशन
इस सुविधा के तहत सब्सक्राइबर्स की तरफ से भेजी गई ऑनलाइन एप्लिकेशन सीधी पेनी ड्रॉप के जरिये बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद CRA सिस्टम से प्रोसेस किया जाता था. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद पीएफआरडीए (PFRDA) ने इससे जुड़ा नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के सब्सक्राइर्स को आंशिक निकासी के लिए अपनी एप्लिकेशन नोडल ऑफिसर के पास जमा करनी होगी.
PFRDA की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि कोरोना महामारी से संबंधित नियमों को खत्म करने के बाद यह तय किया गया है. इसमें आपको एनपीएस से पैसा निकालना है तो इससे जुड़ी एप्लीकेशन संबंधित नोडल ऑफिस में जमा करनी होगी.
NPS से आंशिक निकासी का नियम
कम से कम 3 साल के लिए NPS में निवेश किया हो
सब्सक्राइबर के कुल योगदान से अधिकतम 25% की निकासी हो सकती है
सब्सक्रिप्शन पीरियर में अधिकतर 3 बार निकासी की जा सकती है
आंशिक निकासी कुछ परिस्थितियों में ही की जा सकती है
इन चीजों के लिए निकाल सकते हैं पैसे
- बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए
- बच्चों की शादी के लिए
- घर खरीदने और मरम्मत कराने के लिए
- गंभीर बीमार के उपचार के लिए
- NPS पर मिलता है अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा
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