Rajasthan Free Scooty Scheme: राजस्थान सरकार राज्य के दिव्यांगों को मुफ्त में स्कूटी प्रदान कर रही है. स्टूडेंट्स समेत नौकरीपेशा दिव्यांगों के लिए मुफ्त स्कूटी योजना संचालित की गई है. मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के माध्यम से सरकार की कोशिश दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की है. सरकार ने इस साल स्कूटी की संख्या 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग युवा योजना का लाभ ले सकें.


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जरूरी शर्त
इस योजना लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किए, जिसके तहत योजना का लाभ राज्य के केवल ऐसे नागरिक ही उठा सकेंगे, जिनका शरीर 50 फीसदी शारीरिक तौर पर असक्षम हो. इसके अलावा इस योजना के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग नागरिकों के पास पहले से कोई दोपहिया वाहन नहीं होनी चाहिए. 


जरूरी डॉक्यूमेंट्स 
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदकों के पास आधार कार्ड राशन कार्ड, दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता डिटेल्स और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.


जानिए किसे मिल रही प्राथमिकता 
राज्य सरकार दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित कर रही है. 
पहले चरण में 15 से 29 साल आयु वर्ग के दिव्यांगों को स्कूटी दी जा रही है. 
दूसरे चरण में 29 साल से 45 साल के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है. 


ये रहा आवेदन का तरीका
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं. 
इसके लिए सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाएं. 
अब आपको होमपेज पर लॉगिन करना होगा. 
अगर आपके पास आईडी है, तो Sign in पर क्लिक करें और अगर आईडी नहीं है, तो Sign up पर क्लिक करें. 
इसके बाद SJMS DSAP आईकन पर क्लिक करें. 
अगर यह आईकन नजर नहीं आ रहा है, तो सर्च बाद में SJMS DSAP सर्च करें और फिर उस पर क्लिक कर दें. 
अब आपको योजना का लिंक नजर आने लगेगा और उस पर क्लिक कर दें. 
इसके बाद पूछी गईं डिटेल्स ध्यान से भर दें. 
अब मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट कर दें.