ITR Filing: 30 साल पुराना टैक्स स्लैब हुआ वायरल, जानिए कितनी कमाई पर देना पड़ता था इनकम टैक्स
ITR File: इन दिनों आईटीआर भरने का समय चल रहा है. लोग अपने अपने इनकम इन्वेस्टमेंट को दिखाने के लिए यह भर रहे हैं. इसी बीच 1992 का इनकम टैक्स स्लैब वायरल हो रहा है. इसमें यह जिक्र है कि तीस साल पहले कितनी आमदनी पर लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता था.
1992 Income Tax Slab: देश में जितने भी लोग टैक्सपेयर्स है, उनके लिए 31 जुलाई टैक्स भरने की आखिरी तारीख है. अगर वे इसे फाइल नहीं करते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. इसी बीच एक पुराना लेटर वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि 1992 का इनकम टैक्स का स्लैब कितना था. इसमें दिख रहा है कि तब कितनी कमाई पर टैक्स देना पड़ता था.
दरअसल, पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की तरफ से बजट 2023 पेश किया था. इसमें नया ऐलान करते हुए कहा गया था कि नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट को बढ़ा दिया गया. यानी इस कमाई तक किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसी बीच यह लेटर तब भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और अब जबकि आईटीआर भरा जा रहा है तब भी यह वायरल हो रहा है.
इस वायरल लेटर में दिख रहा है कि 1992 के बजट में न्यू इनकम टैक्स स्लैब. 28000 हजार रुपए पर कोई टैक्स नहीं था. 28001 हजार से 50000 रुपए पर 20 प्रतिशत टैक्स था. 50001 से 100000 रुपए पर 30 प्रतिशत टैक्स और 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 40 फीसदी इनकम टैक्स थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तस्वीर उस समय की है जब साल 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने टैक्स स्लैब को तीन हिस्सों में बांट दिया था.
फिलहाल जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई, इस पर लोग प्रतिक्रिया देने लगे. कई लोग इसकी तुलना आज के बजट से करने लगे. एक यूजर ने लिखा कि तीस साल के अंदर ही जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है.