Surname change after Marriage: लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, हालांकि चेहरे भी जानते हैं, लेकिन सरकारी काम तो दस्‍तावेज से ही होते हैं. इसलिए आपको या आपके चाहने वाले लोगों को अगर नाम बदलने की जरूरत पड़ जाए तो इधर उधर-भटकना पड़ता है. इसलिए आप जान लीजिए कि भारत में नाम बदलने की प्रोसेस क्‍या रहती है? जिससे आप आसानी से आपके सभी दस्‍तावेजों में अपना नाम सुधरवा सकते हैं जैसे कक्षा 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस. भारत में नाम बदलने के लिए तीन काम करना जरूरी है. पहला शपथ पत्र प्रस्तुत करना, समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराना और राजपत्र में अधिसूचना जारी कराना.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एफिडेविट देना


नाम बदलने के लिए आपको हलफनामा देना होगा. इसके लिए आप अपने नोटरी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं. इसके बाद नोटरी अधिकारी जरूरी स्टाम्प पेपर पर नाम बदलवाने के लिए शपथ पत्र तैयार करवाएगा, जिसमें आपका अपना वर्तमान नाम, नया नाम रखने का आवेदन होगा. इसमें आपका वर्तमान पता भी होना चाहिए. इसमें आपको बताना होगा कि नाम बदलने की वजह क्‍या है? अगर कोई प्रवासी भारतीय अपना नाम बदलना चाहता है तो उसे भारतीय उच्चायोग कार्यालय (High Commission of India) या भारतीय दूतावास में हलफनामा देना होगा.  


समाचार पत्र में छपवाना


जो शपथ पत्र आपने बनवाया है उस आधार पर स्थानीय अखबार में एक अधिसूचना प्रकाशित करवा दें. इसमें आपको सूचना देनी होगी कि आपका नाम बदल दिया गया है. आपको कम से कम दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करानी होगी. इसके लिए आप राज्य की आधिकारिक भाषा का समाचार पत्र ले सकते हैं और दूसरा अंग्रेजी दैनिक अखबार में. इसमें आपका नया नाम, पुराना नाम, जन्म की तारीख और वर्तमान पता होना जरूरी है.


राजपत्र अधिसूचना ( गजट नोटिफिकेशन )


सबसे आखिरी काम आपका रहेगा कि आप नाम बदल वाने के लिए गजट में नोटिफिकेशन प्रकाशित करवा दें. नाम परिवर्तन कराने के लिए गजट अधिसूचना सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए जरूरी रहती है, वहीं अन्य लोगों के लिए ये व्‍यवस्‍था वैकल्पिक होती है, लेकिन आपको बता दें कि ये आपके नाम बदलने का पर्याप्‍त प्रमाण होता है. 


ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर