दो रुपये के इस नोट को बेचकर लाखों कमा रहे लोग, क्या आपके पास भी है ऐसी करेंसी?
Indian Currency: सिर्फ दो रुपये की पुरानी नोट से आप रातोंरात रईस बन सकते हैं. अब यह जानना चाहिए कि आखिर वह कौन सी वेबसाइट्स हैं, जिस पर आप अपने पुराने नोटों को बेच सकते हैं.
Two Rupee Old Note, Indian Currency: आपके कलेक्शन बॉक्स या आपके बटुए में बेकार पड़ी एक पुरानी दो रुपये की इंडियन करेंसी आपको घर बैठे-बैठे लखपति बना सकती है. इतना ही नहीं, सिर्फ दो रुपये की पुरानी नोट से आप रातोंरात रईस बन सकते हैं. उसके लिए बस यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास मौजूद दो रुपये के पुराने नोट कुछ मानदंडों से मेल खाते हैं या फिर नहीं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे नोट को 5 लाख रुपये तक में भी नीलाम किया जा चुका है. नोटों की बिक्री और नोटों के कलेक्शन के लिए आप उन वेबसाइटों पर जा सकते हैं जो बहुत अधिक प्रीमियम के साथ उनका सौदा करती हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 रुपये के इस खास नोट की खासियत यह है कि इस पर '786' लिखा हुआ है. इसके अलावा इस नोट का रंग गुलाबी होना चाहिए. साथ ही इस नोट पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर भी होने चाहिए. अब यह जानना चाहिए कि आखिर वह कौन सी वेबसाइट्स हैं, जिस पर आप अपने पुराने नोटों को बेच सकते हैं. Quickr, Olx या eBay जैसी वेबसाइट पर पुराने भारतीय करेंसी नोटों को बेच सकते हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इसका प्रॉसेस.
क्या है बेचने या खरीदने की प्रक्रिया?
अपने नोट की एक स्पष्ट तस्वीर लें जिसे आप बेचना चाहते हैं.
eBay, Quickr या Olx पर अपलोड करें, कंपनी आपका विज्ञापन पेश करेगी.
इच्छुक लोग, जो पुराने नोट और सिक्के खरीदना चाहते हैं, विज्ञापन जारी होने पर आपसे संपर्क करेंगे.
आप बातचीत कर सकते हैं और अपना सौदा तय कर सकते हैं.
पिछले साल अगस्त में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुराने नोटों और सिक्कों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के संबंध में चेतावनी संदेश जारी किया था. RBI के एक बयान में कहा, 'भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ तत्व धोखाधड़ी से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम/लोगो का उपयोग कर रहे हैं, और विभिन्न ऑनलाइन/ऑफलाइन प्लेटफार्म्स के माध्यम से, पुराने बैंक नोटों और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन में जनता से शुल्क/कमीशन/कर की मांग कर रहे हैं.'
भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे स्पष्ट किया है कि वह ऐसे मामलों से निपटता नहीं है और कभी भी किसी भी प्रकार के शुल्क/कमीशन की मांग नहीं करता है. सेंट्रल बैंक ने कहा कि आरबीआई ने इस तरह के लेनदेन में अपनी ओर से शुल्क/कमीशन लेने के लिए किसी भी संस्थान/फर्म/व्यक्ति आदि को अधिकृत नहीं किया है.