Imran Khan को दो दिन में `डबल राहत`, तोशाखाना केस में अदालत ने सुनाया ये फैसला
Islamabad High Court ने इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर स्टे लगाया है.
Pakistan Former PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में राहत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर स्टे लगाया है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केस का क्रिमिनल ट्रायल नहीं होगा.
इमरान खान प्रधानमंत्री रहने के दौरान तोशाखाना से एक महंगी घड़ी सहित अन्य तोहफे खरीदने और लाभ हासिल करने के लिए उन्हें बेचने के आरोपों का सामना कर रहे हैं. तोशाखाना की स्थापना 1974 में की गई थी. यह विभाग कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है.
शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य देशों के शासनाध्यक्षों तथा विदेशी गणमान्य लोगों से मिले महंगे तोहफे तोशाखाना में रखे जाते हैं. यह मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने दायर किया था और खान पिछले महीनों में कई सुनवाई में पेश नहीं हुए थे.
दो दिन में दूसरी बड़ी राहत
इमरान खान के लिए दो दिन में ये दूसरी बड़ी राहत है. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को ‘गैर कानूनी’ करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. वहीं, इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे.
इमरान खान (70) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था.
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