Pakistan News: पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की नेता मरियम नवाज ने कहा है कि पार्टी आगामी आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है और एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी. पार्टी ने इस्लामाबाद में जनरल काउंसिल की बैठक के सफल आयोजन पर पार्टी नेतृत्व की सराहना की और मरियम नवाज को पीएमएल-एन के मुख्य आयोजक चुने जाने पर भी बधाई दी. पार्टी ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के नेतृत्व में भी भरोसा जताया.


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जन संपर्क अभियान शुरू करने आह्वान
मरियम ने कहा कि पीएमएल-एन पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी और नवाज शरीफ की नीतियों और दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा. मरियम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जन संपर्क अभियान शुरू करने का आह्वान किया.


लंदन में होगी अहम बैठक
इस बीच नवाज शरीफ ने लंदन में पीएमएल-एन नेताओं की एक बैठक बुलाई है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, संघीय मंत्री और अन्य नेता लंदन बैठक में हिस्सा लेंगे. बैठक में अगले चुनाव की संभावित तारीख, देश के राजनीतिक हालात और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी. द न्यूज ने बताया कि आम चुनाव से पहले नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के संबंध में भी विचार-विमर्श किया जाएगा.


पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि बैठक में पीडीएम और अन्य सहयोगी दलों के साथ संभावित सीट-टू-सीट समायोजन पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. मरियम नवाज और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान के पंजाब से पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की सूची नवाज शरीफ को पेश करेंगे.


नवाज की आगामी चुनाव में भागीदारी का रास्ता साफ
इस बीच नवाज शरीफ की आगामी चुनाव में भागीदारी का रास्ता साफ हो गया है. पाकिस्तान की संसद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जीवनभर के लिए सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य न रहे.  सीनेट में विधेयक की एक प्रति शुक्रवार को पेश की गई, जिसमें चुनाव अधिनियम 2017 की धारा-232 (योग्यता व अयोग्यता) में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है.


संशोधनों के अनुसार, अगर संविधान में अयोग्यता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो किसी व्यक्ति के संसद का सदस्य बनने की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार तय की जाएगी.


संशोधनों के मुताबिक, अदालत के फैसले के माध्यम से अयोग्य ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को फैसले की घोषणा के दिन से अधिकतम पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा. संशोधनों के अनुसार, अनुच्छेद 62(1)(एफ) के तहत अयोग्यता पांच साल से अधिक नहीं होगी.


बता दैं नवाज शरीफ (73) को 2017 में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था. उच्चतम न्यायालय के 2018 में सुनाए गए आदेश के बाद वह कानून के तहत जीवनभर सांसद बनने के लिए अयोग्य हो गए थे.