Interesting GK Quiz: एक सांप अगर दूसरे सांप को डसेगा तो क्या होगा?
अगर आप सांपों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो यहां दी गई नॉलेज आपके बेहद काम आ सकती है. यहां हम आपके लिए सामान्य ज्ञान पर आधारित जानकारी लेकर आए है.
जानलेवा और जहरीले सांप
इन दिनों सांप की तस्करी की खबरें सुर्खियों में हैं. हालांकि, सांप से लोग हमेशा से डरते हैं, लेकिन इनके बारे में जानने में ज्यादातर लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है. देश-दुनिया में तमाम प्रजातियों के जानलेवा और जहरीले सांप पाए जाते हैं.
सामान्य ज्ञान
आज हम आपके लिए इस खतरनाक जीव से जुड़े सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काम की हो सकती है. ये सवाल आपका जीके मजबूत करने में मदद करेंगे...
सवाल- किस सांप के दांत सबसे लम्बे होते हैं?
जवाब- पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों का गैबून वाइपर (बिटिस गैंडा)के दांत 2 इंच तक लंबे होते हैं. गैबून वाइपर में बड़ी मात्रा में काफी शक्तिशाली जहर पाया जाता है.
सवाल- आखिर लोग सांप के जहर का कैसे करते हैं नशा?
जवाब- इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के रिसर्च पेपर के अनुसार आमतौर पर लोग सांप को अपने होंठ के पास रखकर खुद को कटवाते हैं, जिससे उन्हें सांप के जहर का नशा हो जाता है. इसके अलावा लोग खुद को होंठ, जीभ या कान के लोब पर भी सांप से डसवाते हैं. ये तेजी के साथ बहुत झटके में होता है, ताकि सांप का जहर बहुत ज्यादा शरीर में ना पहुंच पाए.
सवाल- एक सांप अगर दूसरे सांप को डसेगा तो क्या होगा?
जवाब- नार्थ कोलोराडो यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल साइंसेस के प्रोफेसर और जहरीले सांपों के विशेषज्ञ स्टीफन मैकेसी के अनुसार एक प्रजाति के सांपों के खून में एंटीबॉडी का प्रसार होता है. ऐसे ना उन पर ना खुद का हर असर करेगा और ना ही अपनी प्रजाति के दूसरे सांप का. वहीं, अगर अलग प्रजाति के सांपों पर इसका असर पडे़गा. जैसे कि अगर किंग कोबरा और इंडियन कोबरा एक-दूसरे को काटते हैं, तो इन दोनों का जहर एक-दूसरे को खत्म कर देगा, क्योंकि इस स्थिति में दोनों एक दूसरे के शरीर में बहुत जहर पहुंचाएंगे.
सवाल- जंगली जानवरों की तस्करी पर किस कानून के तहत मिलती है सजा?
जवाब- भारतीय संविधान में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत पेड़-पौधों का विभिन्न प्रजातियों और जंगली जानवरों से बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं उन पर नियंत्रण के लिए कुछ नियम बने हैं. वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 49 और सेक्शन 49 B के तहत जानवरों की तस्करी करना जुर्म है. इस कानून के तहत 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.