Waiting Ticket Rules: वेटिंग टिकट वाले रिजर्वेशन कोच में नहीं कर सकते सफर, रेल मंत्री ने कही बड़ी बात, सफर से पहले जान लीजिए रेलवे के नियम

राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेटिंग टिकटों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया. एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोच में सफर करना अनऑथराइज्ड है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे पास ऐसे यात्रियों की डिटेल नहीं होती.

बवीता झा Tue, 03 Dec 2024-7:03 pm,
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वेटिंग टिकट

Indian Railway Waiting Ticket: राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेटिंग टिकटों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया. एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोच में सफर करना  अनऑथराइज्ड है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे पास ऐसे यात्रियों की डिटेल नहीं होती. वेटिंग टिकट के साथ रिजर्वेशन और एसी कोच में सफर करना वैध नहीं है. रेल मंत्री के इस बयान के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या वेटिंग टिकट के साथ रेल से सफर करना अब संभव नहीं है ? क्या काउंडर से लिया गया वेटिंग टिकट भी अब अमान्य हो जाएगा?  ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम बता रहे हैं. 

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क्या वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन से सफर कर पाएंगे ?

 

रेलवे के 2010 के सर्कुलर के अनुसार आरक्षित कोच में केवल कंफर्म और आंशिक रूप से कन्फर्म ( RAC) सीट वाले व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं. यानी अगर आपके पास कंफर्म टिकट है या फिर आपका वेटिंग टिकट आरएसी हो चुका है तो आप ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में अपनी सीट पर बैठकर आराम से सफर कर सकते हैं. 

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क्या काउंटर से लिए वेटिंग टिकट के साथ कर सकते हैं सफर ?

 

अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर उन्होंने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों से टिकट लिया है तो क्या वो उस वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफर कर सकते हैं. बता दें कि IRCTC से वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर का टिकट ई टिकट के केस में ऑटमेटिकली कैंसिल हो जाता है. वहीं यात्री काउंटर वेटलिस्ट टिकट लेकर सामान्य कोच में ही यात्रा कर सकते हैं. यानी आप काउंटर वेटिंग के साथ आरक्षित कोच में यात्रा नहीं की जा सकते हैं. बता दें कि वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.  

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वेटिंग टिकट को लेकर नियम

अगर आप वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोच में चढञते हैं तो आपको जहां से ट्रेन से शुरू हुई है, वहां से लेकर जहां तक टीटीई ने आपको पकड़ा है के किराए के साथ-साथ  440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा टीटी उसे बीच रास्ते में भी उतार सकता है. रेलवे के 2010 के सर्कुलर के अनुसार आरक्षित यानी स्लीपर या एसी कोच में केवल कंफर्म और RAC टिकट के साथ ही यात्रा की जा सकती है.  

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वेटिंग टिकट के टाइप

 

रेलवे टिकट की वेटिंग कई तरह की रहती है. जो इस प्रकार है. GNWL  RLWL PQWL TQWL RSWL RAC

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