रेरा ने 5 अर्फोडेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसल किया, क्यों उठाया यह कदम
रेरा ने आदेश में कहा, प्राधिकरण रियल एस्टेट अधिनियम 2016 की धारा 7(1)(ए), (बी) और (डी) के प्रावधानों के तहत इस प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किफायती आवास परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करना उचित समझता है.
हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Rera) ने बिल्डर की तरफ से कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करने पर माहिरा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पांच किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है. एक अधिकारी ने कहा कि रेरा, गुरुग्राम ने माहिरा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी 5 रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि बिल्डर द्वारा रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने और गुरुग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में सभी पांच किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण पूरा नहीं कर पाने के बाद प्राधिकरण ने यह कदम उठाया.
रेरा ने आदेश में कहा, 'प्राधिकरण रियल एस्टेट अधिनियम 2016 की धारा 7(1)(ए), (बी) और (डी) के प्रावधानों के तहत इस प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किफायती आवास परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करना उचित समझता है.' प्राधिकरण ने प्रवर्तक को उन परियोजनाओं के संबंध में वेबसाइट तक पहुंच बनाने से भी रोक दिया है और प्रवर्तक का नाम रेरा की वेबसाइट पर ‘डिफॉल्टर’ की सूची में निर्दिष्ट किया जाएगा.
प्राधिकरण ने कहा कि परियोजनाओं के बैंक खाते रखने वाले संबंधित बैंक अगले आदेश तक परियोजनाओं के खातों पर रोक रखेंगे. यह रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत आवंटियों के वैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है.