Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नोएडा के रहने वाले एक शख्स को आदेश दिया है कि वो अमूल के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गई गलत और बदनाम करने वाली वीडियो तुरंत हटाए. कोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद आया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह है पूरा मामला 
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जून महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि अमूल की आइसक्रीम में एक सेंटिपीड मिला है. कोर्ट ने पहले भी शख्स को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आया. 


फिर कोर्ट ने दिया ये आदेश 
इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, यूट्यूब और मेटा को 36 घंटे के अंदर ये वीडियो हटाने का आदेश दिया. 


यह भी पढ़ें - Mukesh Ambani के पिटारे से निकला खजाना, मात्र 175 रुपये में 12 से ज्यादा OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन


Amul ने फैसले का किया स्वागत 
अमूल की तरफ से गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने इस फैसले को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है. कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी की बदनामी के लिए नहीं किया जा सकता है. 


यह भी पढ़ें - कोई चपल चालाक भी आपके नाम पर नहीं चला पाएगा SIM, एक क्लिक से हो जाएगी ब्लॉक, जानें कैसे


अमूल ने हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सुरक्षा पर जोर दिया है. इस मामले में मिली जीत से कंपनी को अपनी ब्रांड इमेज को बचाने में मदद मिलेगी. GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा कि अमूल के इतिहास में ये पहला बड़ा फैसला है जिसमें सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोका गया है.