दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, Amul के इन वीडियो को हटाएगा Youtube, Facebook, जानें पूरा मामला
Social Media Platforms: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नोएडा के रहने वाले एक शख्स को आदेश दिया है कि वो अमूल के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गई गलत और बदनाम करने वाली वीडियो तुरंत हटाए.
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नोएडा के रहने वाले एक शख्स को आदेश दिया है कि वो अमूल के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गई गलत और बदनाम करने वाली वीडियो तुरंत हटाए. कोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद आया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
यह है पूरा मामला
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जून महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि अमूल की आइसक्रीम में एक सेंटिपीड मिला है. कोर्ट ने पहले भी शख्स को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आया.
फिर कोर्ट ने दिया ये आदेश
इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, यूट्यूब और मेटा को 36 घंटे के अंदर ये वीडियो हटाने का आदेश दिया.
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Amul ने फैसले का किया स्वागत
अमूल की तरफ से गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने इस फैसले को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है. कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी की बदनामी के लिए नहीं किया जा सकता है.
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अमूल ने हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सुरक्षा पर जोर दिया है. इस मामले में मिली जीत से कंपनी को अपनी ब्रांड इमेज को बचाने में मदद मिलेगी. GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा कि अमूल के इतिहास में ये पहला बड़ा फैसला है जिसमें सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोका गया है.