Income Tax Department ने 31 मार्च से 30 जून तक PAN को Aadhaar से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है. जिन लोगों ने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि समस्या से बचने के लिए नई समय सीमा में यह काम निपटा लें. कई लोगों ने सूचना है कि Aadhaar-Pan लिंक करने में परेशानियां आ रही हैं. ट्विटर पर उठाए जाने वाले सबसे आम मुद्दों में से एक यह है कि उनका आधार पहले से ही गलत पैन नंबर से जुड़ा हुआ है, जो उन्हें लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा करने से रोकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैन-आधार लिंक करना किसे जरूरी है और गलत पैन कार्ड को डि-लिंक कैसे करें...


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किसे जरूरत है लिंक करने की?


Income Tax Act 139AA के अनुसार, हर व्यक्ति जिसे एक पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) अलॉट किया गया है और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है. उनको अपने आधार को पैन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है. यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्हें 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले पैन अलॉट किया गया था. पैन-आधार को 30 जून तक लिंक करने के लिए भी आपको 1000 रुपये का शुल्क देना होगा.


कब करना चाहिए डीलिंक?


- एक से अधिक पैन रखने के लिए किसी दंड से बचने के लिए डुप्लीकेट पैन से आधार को डीलिंक करना महत्वपूर्ण है.
- टैक्स फाइलिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए आधार को पैन से अलग करना जरूरी है.
- किसी भी कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए आधार को पैन से अलग करना महत्वपूर्ण है.


डीलिंक करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत


- पैन कार्ड की कॉपी
- आधार कार्ड की कॉपी
- शिकायत पत्र की प्रति
-डाक पते का विवरण देने वाला डॉक्यूमेंट
- ईमेल एड्रेस


पैन-आधार को डीलिंक कैसे करें:


अलग-अलग व्यक्तियों को जारी किया गया एक ही पैन नंबर:


स्टेप 1: पैन सर्विस प्रोवाइडर से पैन कार्ड प्रोसेसिंग डिटेल प्राप्त करें.
स्टप 2: पैन कार्ड के प्रारंभिक और बाद के अलॉटीज की पहचान का अनुरोध करें.
स्टेप 3: आयकर विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा करें.


दो पैन कार्ड हैं और आधार एक डिएक्टिवेटेड पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है:


स्टेप 1: पैन कार्ड की स्थिति की जांच करने के लिए आयकर विभाग के मोबाइल ऐप पर CBN query का उपयोग करें.
स्टेप 2: यदि दोनों पैन कार्ड एक्टिव हैं, तो देखें कि क्या वे पहले से ही डी-डुप्लीकेशन के अधीन हैं. यदि हां, तो टैक्स एस्सैसिंग ऑफिसर से संपर्क करें.
स्टेप 3: आयकर विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा करें.