WhatsApp ने दिया भारतीयों को झटका! अचानक Ban किए इतने लाख अकाउंट, कहीं आप तो नहीं...
WhatsApp Banned 47 Lakhs Indian Accounts: वॉट्सएप (WhatsApp) ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में मार्च के महीने में भारत में 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउंट्स के रिकॉर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है.
WhatsApp उन लोगों के प्रति काफी सख्त है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और उल्लंघन करते हैं. वॉट्सएप (WhatsApp) ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में मार्च के महीने में भारत में 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउंट्स के रिकॉर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है. कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में...
इतने अकाउंट्स को किया ब्लॉक
वॉट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा, 'इससे पहले कि यूजर्स की कोई रिपोर्ट आए 1 मार्च से 31 मार्च के बीच, 4,715,906 वॉट्सएप अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इनमें से 1,659,385 खातों को एक्टिव रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था.' सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन यूजर हैं, उन्होंने मार्च में देश में रिकॉर्ड 4,720 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त की और रिकॉर्ड 'कार्रवाई' 585 थी.
कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'इस यूजर सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त यूजर शिकायतों का विवरण और वॉट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए वॉट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयां शामिल हैं.'
इसके अलावा, कंपनी ने उल्लेख किया कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच शिकायत अपील समिति से प्राप्त आदेश 3 थे और अनुपालन किए गए आदेश भी 3 थे. इस बीच, लाखों भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में शिकायत अपील समिति (जीएसी) की शुरुआत की, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी.
बिग टेक कंपनियों को वश में करने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने के लिए नवगठित पैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपील पर गौर करेगा. आईटी मंत्रालय ने पिछले महीने संशोधित आईटी नियम, 2021 के तहत आवश्यक तीन जीएसी स्थापित करने के लिए अधिसूचित किया था.
एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है.
(इनपुट-आईएएनएस)