Budget 2023: 58 बार Income, 81 बार Tax; 90 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा इन शब्दों का किया जिक्र
Nirmala Sitharaman Budget Speech: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 90 मिनट के भाषण के दौरान इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत देते हुए 81 बार टैक्स शब्द का जिक्र किया, जबकि इनकम शब्द का इस्तेमाल 58 बार किया.
Budget 2023-24 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को लोकसभा में साल 2023-24 का आम बजट पेश किया और इसे अमृतकाल का पहला बजट बताया. अपने पांचवें यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी. इसके अलावा उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद सालाना 7 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अपने 90 मिनट के भाषण के दौरान इनकम टैक्स में राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने 81 बार शब्द का जिक्र किया, जबकि इनकम शब्द का इस्तेमाल 58 बार किया.
निर्मला सीतारमण ने किन शब्दों का सबसे ज्यादा किया जिक्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने 90 मिनट के बजट भाषण में सबसे ज्यादा प्रस्ताव (Proposed) शब्द का जिक्र किया और उन्होंने 89 बार इसका इस्तेमाल किया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने 79 बार परसेंट (Per Cent) शब्द, 81 बार टैक्स और 58 बार इनकम शब्द का जिक्र किया. निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान 19 बार लाख करोड़, 15 बार कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) और 14 बार इनकम टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया.
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर किया बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ((Nirmala Sitharaman)) ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime) के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. उन्होंने कहा, 'वर्तमान में 5 लाख रुपये तक के इनकम पर टैक्स नहीं लगता है. मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है.'
क्या होगी इनकम टैक्स की दर?
वित्त मंत्री ने बताया कि नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime) के तहत 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत होगा. 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय सीमा पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि कर 15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब पर 30 प्रतिशत होगा.
(इनपुट- न्यूज एजेंसी आईएएनएस)
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