नई दिल्ली: पाकिस्तान की एक अदालत ने पनामा पेपर्स कांड से जुड़े एवेनफील्ड हाउस मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम को सात साल कैद की सजा सुनाई है. 10 प्वाइंट में जानिए पूरे मामले की खास बातें - 


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1. एवेनफील्ड हाउस लंदन के पॉश इलाके पार्क लेन में है. नवाज शरीफ को सजा सुनाए जाने का पूरा मामला इसी एवेनफील्ड हाउस में चार फ्लैटों के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है. 


2. जिस एवेनफील्ड फ्लैटों को लेकर शरीफ को सजा सुनाई गई, उन्होंने उसी फ्लैट में टीवी पर सजा के बारे में सुना.  


3. नवाज शरीफ ने टैक्स हैवेन कहे जाने वाले देशों में रजिस्टर कंपनियों के जरिए इस संपत्ति को खरीदा. 


4. लंदन के जमीन पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार एवेनफील्ड हाउस के ज्यादातर फ्लैटों की मालिक पनामा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और ग्वेर्नसे जैसे टैक्स हैवेन में बनाई गई कंपनियां हैं. 


5. शरीफ परिवार से संबंधित दो कंपनियों नीलसन एंटरप्राइज लिमिटेड और नेसकॉल लिमिटेड के पास एवेनफील्ड हाउस के चार फ्लैट - 16, 16ए, 17 और 17ए हैं. 


6. ये सभी फ्लैट एक ही फ्लोर पर हैं और इन्हें आपस में मिलाकर एक बड़े घर का रूप दे दिया गया है. 


7. नवाज शरीफ परिवार ने सबसे पहले जून नेसकॉल लिमिटेड के जरिए जून 1993 में फ्लैट नंबर 17 को खरीदा। इसके बाद 31 जुलाई 1995 को फ्लैट नंबर 16 और 16ए को खरीदा गया. सबसे अंत में 23 जुलाई 1996 को फ्लैट नंबर 17ए को खरीदा गया. 


8. इसके अलावा एवेनफील्ड हाउस में शरीफ परिवार के पास एक और फ्लैट 12ए है, लेकिन उसे ऑफशोर कंपनी के जरिए नहीं, बल्कि फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट लिमिटेड के जरिए खरीदा गया. ये कंपनी बिट्रेन में रजिस्टर है और हसन नवाज शरीफ इसके डायरेक्टरों में शामिल हैं.


9. एवेनफील्ड हाउस की अन्य संपत्तियों में फ्लैट नंबर 20 और 21 की मालिक हंग यिप डेवलपमेंट लिमिटेड है, जो ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में रजिस्टर एक ऑफशोर कंपनी है. जबकि फ्लैट नंबर 9 और 10 की मालिक मिलेन मैनेजमेंट लिमिटेड है, जिसे पनामा में बनाया गया है. 


10. इस तरह एवेनफील्ड हाउस की बाकी प्रॉपर्टी की मालिक भी टैक्स हैवेन में बनाई गई ऑफशोर कंपनियां हैं.