लंदन: ब्रिटेन में सेक्स करने को लेकर कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया है. लंदन (London) में एक युवक के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न के मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि युवक को किसी भी महिला के साथ सेक्स (Sex) करने से पहले उसे और पुलिस को 24 घंटे पहले जानकारी देनी होगा. 


39 साल के युवक पर चल रहा है यौन हमलों का आरोप


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डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक 39 साल के युवक डीन डायर पर यौन हमलों के कई मामलों में मुकदमा चल रहा है. एक महिला ने युवक पर आरोप लगाया था कि पार्टी के दौरान उसने गलत तरीके से टच किया था और विरोध करने पर रेप की धमकी दी थी.


14 साल की लड़की ने भी युवक पर लगाया आरोप


रिपोर्ट के अनुसार युवक पर 14 साल की एक एक लड़की के साथ संबंध (Sex) बनाने की कोशिश समेत यौन अपराध से जुड़े 7 आरोप हैं. हालांकि अब तक उसके खिलाफ किसी भी यौन अपराध में दोष साबित नहीं हुआ है.


आरोपी के खिलाफ Sexual Restraint Order जारी​ 


सुनवाई के बाद ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट (Westminster Court) ने कहा आरोपी युवक के खिलाफ Sexual Restraint Order जारी कर दिया. साथ ही आदेश दिया कि यदि आरोपी युवक किसी महिला से सेक्स (Sex) करना चाहता हो तो उसे 24 घंटे पहले अपनी मंशा के बारे में संबंधित महिला और पुलिस को जानकारी देनी होगी. 


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किसी महिला से गैर-जरूरी बातचीत करने पर रोक


कोर्ट ने सुनवाई के बाद युवक के किसी महिला के साथ गैर जरूरी बातचीत पर भी रोक लगा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में Sexual Restraint Order एक सिविल आदेश होता है. यह आदेश ऐसे लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है, जिन पर दोष साबित नहीं हुआ हो लेकिन उनसे सोसायटी को खतरा होने की आशंका हो. 


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