Donald Trump News: अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी मुश्किलें लगातार जारी हैं. अब न्यूयॉर्क के एक जज ने नागरिक धोखाधड़ी मामले में ट्रंप को लगभग 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है.


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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति आर्थर एंगोरोन का यह फैसला शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक नागरिक मुकदमे के बाद आया, जो काफी हंगामेदार रहा. ट्रंप और उनके वकील कोर्ट रूम के अंदर और बाहर जज के साथ बार-बार भिड़ते रहे.


ट्रंप पर लगा ये प्रतिबंध
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर अगले तीन साल के लिए न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह फैसला अनुकूल ऋणों को सुरक्षित करने के लिए ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन द्वारा उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी वाली व्यावसायिक प्रथाओं के चलते आया है.


जज ने फैसले में क्या कहा?
जज ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप की वर्षों पुरानी योजना में ऐसे वित्तीय विवरण पेश किए गए जिससे ऐसा भ्रम पैदा हो कि उनकी संपत्तियां वास्तव में बहुत मंहगी हैं और इस प्रकार खुद को अधिक अमीर दिखाकर ट्रंप बैंकों से बेहतर शर्तों पर कर्ज हासिल करने, ब्याज बचाने और ऐसे प्रोजेक्ट पूरी करने में कामयाब रहे जो उनके बूते के बाहर थीं. 


ट्रंप के बेटों पर भी लगाया गया जुर्मना
रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप और उनके दो बेटों - डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने बेहतर कर्ज प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्तियों के मूल्य में बड़े पैमाने पर करोड़ों डॉलर की बढ़ोतरी की.


ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप पर 4-4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है. उन पर अगले दो साल के लिए न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.


ट्रंप के खिलाफ यह मामला न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने 2022 में दर्ज कराया था.  ट्रंप की टीम ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.