South Africa Genocide Case Against Israel: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने गाजा में इजराइल के मिलिट्री अटैक के दौरान नरसंहार किए जाने के आरोप लगाने के उनके देश के फैसले को सही साबित किया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इज़राइल को गाजा में मौत, विनाश और नरसंहार के किसी भी कृत्य को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया. हालांकि लेकिन पैनल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र को बर्बाद करने वाले सैन्य हमले को समाप्त करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.


इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उस मामले को खारिज नहीं करेगी जिसमें इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया गया है.


बता दें मामला दाखिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से इजराइल को अपना सैन्य अभियान रोकने का आदेश देने की अपील की थी.


राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आए राष्ट्रपति
इसके बाद रामफोसा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय टीवी चैनल पर कहा कि आईसीजे ने शुक्रवार को जो फैसला सुनाया, वह ‘अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और सबसे बड़ी बात, न्याय की जीत है.’


रामफोसा ने कहा, ‘अदालत ने कहा है कि (1948 नरसंहार) संधि के अनुच्छेद नौ के अनुसार, उसे हमारी याचिका पर फैसला करने का अधिकार है. आईसीजे ने आज जो आदेश दिया है, उसके अनुसार यह नरसंहार का मामला है.’


राष्ट्रपति ने कहा कि आईसीजे का फैसला गाजा के लोगों के लिए न्याय सुरक्षित करने की दक्षिण अफ्रीका की कोशिश में महत्वपूर्ण पहला कदम है.


इससे हमारा लेना-देना है
रामफोसा ने कहा, ‘कुछ लोगों ने हमें अपने काम से काम रखने को कहा. कुछ ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है लेकिन बेदखली, भेदभाव और सरकार प्रायोजित हिंसा के दर्द से भली भांति परिचित होने के नाते इससे हमारा लेना-देना है.’


रामफोसा ने आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका की याचिका का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को धन्यवाद दिया.


Photo Courtesy: Instagram/cyrilramaphosa