कैलिफोर्निया, यूएसए: अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) प्रांत में सेक्स के दौरान पार्टनर से बिना इजाजत लिए कंडोम हटाना अब अपराध माना जाएगा. इसके लिए आरोपी को जेल की सजा तक हो सकती है. 


बिना सहमति के कंडोम हटाना अपराध


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रांत के विधायकों ने मंगलवार को सरकार को इस संबंध में एक मसौदा सौंपा, जिससे राज्य में सेक्सुअल अपराधों को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके. इस मसौदे में बिना सहमति के कंडोम (Condom) हटाने को अपराध बनाए जाने की सिफारिश की गई है. 


मसौदे के मुताबिक इस विधेयक के लागू हो जाने पर पहले से चल रहे आपराधिक कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि नया कानून बनने के बाद पीड़ित व्यक्ति आरोपी के खिलाफ कोर्ट में मुआवजे और जुर्माने की मांग को लेकर केस जरूर कर सकेगा. 


ये सांसद कर रही हैं पहल


डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद Cristina Garcia इस कानून को बनवाने की दिशा में पहल कर रही हैं. उन्होंने वर्ष 2017 में Yale University की एक रिपोर्ट पढ़ी थी. उसमें कहा गया था कि महिलाओं और समलैंगिक पुरुषों के साथ सेक्स करते हुए उनके पार्टनर बिना पूछे कंडोम हटा दे रहे हैं. जिससे इन दोनों वर्गों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इससे उनका सम्मान हर्ट होने के साथ ही शारीरिक परेशानियां भी हो रही हैं. इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने इस दिशा में कानून बनवाने की पहल शुरू की.


अपराध साबित करना होगा मुश्किल


रिपोर्ट के मुताबिक Cristina Garcia के बिल के कानून बन जाने से इस प्रकार के अपराध के लिए बने सिविल कानून से अस्पष्टता काफी हद तक दूर होगी. हालांकि कईयों का कहना है कि यह कानून बन जाने के बाद भी यह साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि आरोपी ने कंडोम (Condom) खुद जानबूझकर निकाला या उससे गलतीवश ऐसा हो गया. 


इन दो राज्यों में भी कानून बनाने की तैयारी


इसी तरह का एक कानून New York और Wisconsin में भी प्रस्तावित है. हालांकि Garcia को यकीन है कि कैलिफोर्निया (California) यह कानून लागू वाला पहला राज्य होगा. Garcia इससे पहले भी ऐसा ही बिल बनाने के लिए दो बार प्रस्ताव दे चुकी हैं. इरोटिक सर्विस देने वालों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था ने भी इस बिल का समर्थन किया है. संस्था का कहना है कि कानून के बन जाने से ग्राहक को कंडोम निकालने से पहले सेक्स वर्कर से परमीशन लेनी पड़ेगी. जिससे सेक्स वर्कर की डिग्निटी बढ़ेगी.


ये भी पढ़ें- पत्नी के प्रेग्नेंट होने पर की शिकायत, अफसर बोले- पहले साबित करो कि तुम Condom का सही इस्तेमाल जानते हो


मैरिटल रेप पर भी लागू होगा नया कानून


कैलिफोर्निया (California) की स्टेट सीनेट में मंगलवार को मैरिटल रेप को अपराध बताने वाले विधेयक भी 36-0 से पास कर दिया. इस बिल के लागू होने के बाद अगर पति या पत्नी पार्टनर की इच्छा के खिलाफ कोई उनके साथ जबरदस्ती सेक्स करेगा तो उसके खिलाफ मेरिटल रेप का मुकदमा दर्ज होगा. हालांकि ऐसे मामलों में उसे जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर छोड़ा जाएगा. साथ ही मुआवजे और जुर्माने की सजा भी भुगतनी पड़ेगी. 


LIVE TV