Afghanistan में तालिबानी `कानून` लागू! नकाब नहीं पहना तो लड़की को उतारा मौत के घाट
अफगानिस्तान (Afghanistan) के जिन इलाकों में तालिबान ने कब्जा कर लिया है वहां उसने पुराने शरिया कानूनों की तर्ज पर कठोर नियम बना दिए हैं. जिनको तोड़ने पर लोगों को कठोर सजा मिलती है.
काबुल: अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी आतंकियों (Taliban Terrorist) ने एक 21 साल की लड़की को नकाब न पहनने के आरोप में गोली मार दी. एक अधिकारी ने अफगानिस्तान टाइम्स को बताया कि 21 साल की नाजनीन (Nazaneen) जब अफगानिस्तान के सेंटर में स्थित बल्ख (Balkh) जिले की ओर जा रही थी तभी तालीबानी आतंकियों ने उसको अपनी गाड़ी में खींच लिया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.
तालिबान ने किया आरोपों को खारिज
इस बीच तालिबान के स्पोक पर्सन जबीहुल्ला मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. अफगानिस्तान में नए इलाकों पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अफगानी महिलाओं पर कई दमनकारी कानून और प्रतिबंध लगाए हैं. ये 1996 से 2001 के शासन में लागू इस्लामिक शरिया कानूनों की तरह ही हैं.
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अफगानी महिलाओं पर लगे ये प्रतिबंध
तालिबान (Taliban) ने अफगानी महिलाओं को सिर से पैर तक बदन ढकने, उनके बाहर काम न करने का फरमान सुनाया है. इतना ही नहीं लड़कियों की पढ़ाई को भी बैन कर दिया है. इसके अलावा फरयाब (Faryab) के कई हिस्सों में तालिबान ने दुकानों पर महिलाओं के सामान बेचने पर भी बेन लगा दिया है. फरयाब के स्थानीय लोगों कहना है कि तालिबान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करने पर लोगों को कठोर सजा दी जाती है.
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