Supreme court : अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल (संसद परिसर) दंगे के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह ठहराने संबंधी प्रयासों को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे. इससे पहले एक अदालत ने ट्रंप को कोलोराडो के रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था.


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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, और कहा कि ट्रंप को छह जनवरी, 2021, कैपिटल दंगा मामले में उनकी कथित भूमिका के कारण 14 वें संशोधन के तहत सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 


 


कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फैसले में कहा था कि प्रावधान, धारा 3, ट्रंप पर लागू की जा सकती है. इससे पहले किसी भी अदालत ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर धारा 3 लागू नहीं की थी.


 


 


कोलोराडो, मेन और इलिनोइस में ट्रंप का नाम मतपत्रों से बाहर कर दिया गया था, लेकिन तीनों फैसलों पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था. ट्रंप के वकीलों ने दलील दी कि छह जनवरी का दंगा विद्रोह नहीं था और अगर ऐसा था भी, तो ट्रंप दंगाइयों में शामिल नहीं हुए थे.