कोयला घोटाले में दोषी पूर्व केंद्रीय मंत्री को CBI Court ने सुनाई 3 साल की सजा
कोयला घोटाला (Coal Scam) से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) सहित तीन को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है.
नई दिल्ली: कोयला घोटाला (Coal Scam) से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) सहित तीन को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने 1999 में झारखंड के एक मामले में सजा का ऐलान किया.
गौरतलब है कि कोयला ब्लॉक आवंटन (Jharkhand coal block allocation case) में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा सुनाई गई है. उल्लेखनीय है कि दिलीप रे पर सन् 1999 में झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोयला खदान आवंटन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा था. इस मामले में दिलीप रे के साथ 4 लोग दोषी साबित हुए है.
दो और लोगों को तीन साल की सजा
आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में दो और लोगों को तीन साल की सजा सुनाई है. इन लोगों को हाल ही में दोषी करार दिया गया था. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सजा की घोषणा की. पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.
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CBI ने की थी आजीवन कारावास की सजा की मांग
आपको बता दें कि CBI के वकीलों ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के लिए कहा था. प्रतिपक्षण वकील ने अभियुक्त की आयु तथा पहले से कोई आपराधिक रिकार्ड ना होने से उनके खिलाफ सहूलियत बरतने के लिए निवेदन किया. सीबीआइ विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद राय को सुरक्षित रखते हुए आज कोर्ट में हाजिर होने के लिए निर्देश दिया था.
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