नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में उपचुनाव के प्रचार अभियान के खत्म होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य के आगामी उप-चुनावों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर करने की बात थी. साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस भी थमा दिया है.


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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे कड़े सवाल


आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले पर चुनाव आयोग से सवाल किया. बेंच ने पूछा कि चुनाव आयोग के पास यह निर्धारित करने की शक्ति कहाँ है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 77 के तहत किसी पार्टी का नेता कौन होगा.


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कपिल सिब्बल ने रखा कमलनाथ का पक्ष


कांग्रेस नेता कमलनाथ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 26 अक्टूबर को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके बाद 30 अक्टूबर के आदेश में 13 अक्टूबर को अपने भाषण में कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत का हवाला दिया गया था.


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सिब्बल ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का पक्ष मुद्दे पर नहीं सुना गया. चुनाव आयोग ने कहा था कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके बाद कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.


इमरती देवी पर किया था अभद्र बयान


उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने एक चुनावी सभा में बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था. चारों तरफ से घिरने के बाद पहले तो कमलनाथ ने कहा था कि आइटम को अपमानजनक शब्द नहीं है. उन्होंने कई अजीबो-गरीब तर्क देते हुए कहा कि विधानसभा और संसद में भी आइटम नंबर कहा जाता है. इसके बाद उनके बयान पर खूब बवाल हुआ था.


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