नई दिल्ली: CAA और NRC के विराध में मजहबी कट्टरपंथियों ने राजधानी में भीषण आगजनी और हिंसा की थी. इसमें आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन आरोपी बनाया गया था. उसके खिलाफ पुलिस को कई सबूत भी मिले हैं. दिल्ली दंगे से जुड़े तीन मामलों (Delhi riots Case) में ताहिर हुसैन को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने ताहिर हुसैन की तीनों जमानत याचिकाओं को गुरुवार को खाारिज कर दिया. 


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जांच प्रभावित करने की आशंका


जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने माना कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि मामले में जांच जारी है. ऐसे में जमानत देने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है. उल्लेखनीय है कि बुधवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से जमानत का विरोध किया गया था और कहा गया था कि पुलिस इन मामलों में पूरक चार्जशीट दाखिल करना चाहती है, लिहाजा जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है. 


दंगे भड़काने के लिये ताहिर ने खर्च किये पैसे- ED


आपको बता दें कि शनिवार को प्रवर्तन निदे़शालय (ED) ने कड़कड़डूमा अदालत में ताहिर हुसैन के खिलाफ अदालत में धनशोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया. ईडी ने इस आरोपपत्र में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया. ईडी ने अदालत से कहा कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. 


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पूर्व नियोजित साजिश के तहत हुए थे दिल्ली दंगे


आपको बता दें कि दंगों की तैयारी जनवरी में ही कर ली गई थी और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार व चाकू आदि खरीदने में लगाया गया. पिछले महीने में कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल किया था. 


चार्जशीट में कहा गया था कि इन दंगों के लिए ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों के बैंक खातों में बाहर से रकम आई थी. ताहिर हुसैन ही वह व्यक्ति था जिसने अपने इलाके में लोगों को जनवरी महीने में रकम उपलब्ध करा दंगों के लिए तैयारी करने को कहा था. 


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