अब मुंबई के इस बैंक पर RBI का शिकंजा, जानिए कितनी निकाल सकेंगे रकम
आरबीआई की ओर से जो जानाकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक CKP Co-operative Bank की हालत बहुत नाजुक है. वह ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि बैंक अपने मौजूदा या भविष्य के डिपॉजिटर्स (Depositors) का पैसा चुका सके.
नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने एक और बैंक पर अपना शिकंजा कसा है. RBI ने मुंबई स्थित CKP को-ऑपरेटिव बैंक (CKP Co-operative Bank) का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बैंक की वित्तीय स्थिति काफी जोखिम भरी और अस्थिर है. ऐसे में इस बैंक का कोई मजबूत रिवाइवल या अन्य बैंक के साथ विलय का कोई प्लान नहीं है.
पैसा चुकाने में अक्षम है बैंक
आरबीआई की ओर से जो जानाकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक CKP Co-operative Bank की हालत बहुत नाजुक है. वह ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि बैंक अपने मौजूदा या भविष्य के डिपॉजिटर्स (Depositors) का पैसा चुका सके. इसके अलावा बैंक तय किए गए न्यूनतम पूंजीगत जरूरतों के नियम का भी उल्लंघन किया है.
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आम हितों के लिए भी सुरक्षित नहीं है बैंक
रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 'आम लोग और डिपॉजिटर्स के हित को ध्यान में रखते हुए बैंक का लाइसेंस (License) निरस्त कर इसके कारोबार को रोकने का फैसला लिया गया है. आरबीआई के मुताबिक बैंक न सिर्फ मौजूदा डिपॉजिटर्स के लिए हानिकारक है, बल्कि आम लोगों के हित के लिए भी यह सुरक्षित नहीं है.
डिपॉजिटर्स को ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपये मिल सकेंगे
आरबीआई की ओर से अब बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके साथ ही डीआईसीजीसी एक्ट (DICGC Act), 1961 भी लागू होगा. इसके तहत इस बैंक के मौजूदा ग्राहकों और जमाकर्ताओं को पेमेंट किया जाएगा. एक्ट के इस नियमों के तहत इस बैंकों के डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट के आधार पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे.
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