Lok Sabha Election 2024: चुनाव में प्रशासन ले सकता है आपकी गाड़ी, मना करने पर दर्ज होगी FIR! जानें नियम
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव करीब हैं. पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है. इसी बीच एक नियम की खूब चर्चा हो रही है, जिसके जरिये चुनाव आयोग कभी भी आपसे आपकी गाड़ी ले सकता है.
नई दिल्ली: Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है. वोटिंग के पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है. नियम है कि अब प्रशासन चाहे तो वो आपका प्राइवेट वाहन ले जा सकता है, ताकि चुनाव व्यवस्था में गाड़ी का उपयोग कर सके.
नोटिस थमाकर लिए जा सकते हैं वाहन
दरअसल, चुनाव के दौरान में प्रशासन को बड़ी संख्या में वाहनों की आवश्यकता होती है. ऐसे में वे कमर्शियल और पर्सनल, दोनों तरह के वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नियम है कि आदर्श आचार संहिता ( Model Code of Conduct ) में वाहन के मालिक को एक नोटिस थमाकर उसके वाहन का चुनावी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
मना करने पर दर्ज हो सकती है FIR
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन चुनाव आयोग (Election Commission) के अधीन आने लगता है. आयोग के कहे अनुसार ही प्रशासनिक तंत्र कार्य करता है. जिला निर्वाचन अधिकारी के पास किसी भी वाहन को अधिग्रहित करने का अधिकार होता है. यदि प्रशासन आपकी गाड़ी को अधिग्रहित करना चाहता है और आप इनकार कर रहे हैं तो आप पर FIR दर्ज करवाई जा सकती है.
इस उदाहरण से समझें
आप इसे यूपी के सहारनपुर के उदाहरण से समझ सकते हैं. यहां पर लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए दो हजार के आसपास वाहनों का अधिग्रहण करना होगा. इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने परिवहन विभाग से सूची मांगी है. अब परिवहन विभाग एसयूवी गाड़ियों से लेकर बसों तक की लिस्ट प्रशासन को सौंपेगा. साथ ही इनमें वाहन मालिकों के नाम, मोबाइल नंबर और घर का पता उपलब्ध करवाया जाएगा.
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