नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव में नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है. अब दिल्ली चुनाव आयोग ने सीएम केजरीवाल को भी चेतावनी जारी की है. उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है. हालांकि उनका यह मामला 13 जनवरी का है, जिस पर आयोग ने अब संज्ञान लिया है. दरअसल उन्होंने चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी रैली के दौरान कोर्ट परिसरों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने का वादा किया था. भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई थी और अगले ही दिन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. 


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यह कहा था सीएम ने
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बार असोसिएशन की ओर से तीज हजारी कोर्ट में मकर संक्राति और लोहड़ी समारोह में कहा था कि सत्ता में दोबारा आने पर वह सभी अदालत और बार के अंदर मोहल्ला क्लीनिक बनाएंगे. हमें जगह दी जाएगी तो हम हर कोर्ट के अंदर मोहल्ला क्लीनिक बनाएंगे. 13 जनवरी को उनके इस बयान पर भाजपा ने अगले दिन चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था.



इस नियम के तहत हुई कार्रवाई
अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यदि आप हमें हर अदालत में जगह देते हैं तो एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए केवल 2-3 कमरों की आवश्यकता होती है. यह मुख्यमंत्री की ओर से किया गया एक चुनावी वादा था और आदर्श आचार संहिता, पार्ट VII के मुताबिक, सत्ता में कोई भी दल चुनाव प्रचार के दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल आदि का कोई वादा नहीं कर सकता.


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भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के चुनाव प्रचार पर लगी रोक
आयोग ने इससे पहले केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है. इसका मतलब वह इस अवधि में चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और न ही किसी अखबार, चैनल या एजेंसी को इंटरव्यू दे पाएंगे. प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग ने लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़वी टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. 


सांसद प्रवेश वर्मा पर फिर रोक, अगले 24 घंटे नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार