नई दिल्लीः UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने यह फैसला लिया है कि जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे.


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आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा, “माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस आदेश से हम सहमत नहीं हैं. इसलिए हम इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने जा रहे हैं.” 


'आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही होंगे चुनाव'
मौर्य ने कहा, “अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित किए बगैर उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे और ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही यह चुनाव होंगे. यही सरकार का फैसला है.” 


मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
आरक्षण के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो पिछड़ों का हित केवल सैफई के परिवार में देखते हैं, उन्हें पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है. इस बीच बुधवार शाम को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर पांच सदस्यीय एक विशेष ओबीसी आयोग का गठन किया है. 


कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का दिया था आदेश
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार की अधिसूचना के मसौदे को खारिज कर दिया था और ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया. 


इससे पहले बुधवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, 'आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भाजपा की नकारात्मक राजनीति की विद्रूप साजिश है.' 


(इनपुटः भाषा)


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