UP Nikay Chunav 2023: निकाय चुनाव के लिए यूपी सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का किया गठन

UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उसके अध्यक्ष और चार सदस्यों की नियुक्ति की. उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव पर उच्‍च न्‍यायालय के फैसले का अध्ययन करते हुए उस पर विधिक राय ले रहा है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 28, 2022, 07:46 PM IST
  • सरकार की मसौदा अधिसूचना रद्द कर चुका है कोर्ट
  • बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने का दिया है आदेश
UP Nikay Chunav 2023: निकाय चुनाव के लिए यूपी सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का किया गठन

नई दिल्लीः UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उसके अध्यक्ष और चार सदस्यों की नियुक्ति की. उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव पर उच्‍च न्‍यायालय के फैसले का अध्ययन करते हुए उस पर विधिक राय ले रहा है. 

सरकार की मसौदा अधिसूचना रद्द कर चुका है कोर्ट
अदालत ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के तत्काल नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. राज्‍य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. 

बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने का दिया है आदेश
गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने गत दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था. 

यह भी पढ़िएः 

31 जनवरी 2023 तक निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश
साथ ही पीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी में शामिल करके स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2023 तक संपन्न कराया जाए. 

फैसले का किया जा रहा है अध्ययनः राज्य निर्वाचन आयोग
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बुधवार को बताया, 'फैसले का अध्ययन किया जा रहा है और इस पर विधिक राय ली जा रही है कि क्या किया जाना चाहिए.'

(इनपुटः भाषा)

यह भी पढ़िएः Old Age Pension: वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन को लेकर क्या हो रहीं दिक्कतें, इस नेता ने लगाए गंभीर आरोप

 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ट्रेंडिंग न्यूज़