नई दिल्ली: Mirzapur Season 3​: अमेजॉन प्राइम की सुपरहिट वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन भी दर्शकों के बीच पेश किया जाने वाला है. पकंज त्रिपाठी इस सीरीज को लेकर लोगों में जो क्रेज है वह किसी से छिपा नहीं है. 'मिर्जापुर' के दोनों सीजन की सफलता के बाद फैंस 'मिर्जापुर 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच खबर आई है जिसे सुन फैंस को राहत मिलेगी. दरअसल, 'मिर्जापुर' की भाषा और गाली की वजह से शो को बैन करने की मांग की गई थी, अब इसपर कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज के हक में फैसला सुनाया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 


बैन की मांग को किया इनकार 
मिर्जापुर के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है. मिर्जापुर पर बैन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सीरीज पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है.  प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुजीत कुमार सिंह की द्वारा से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा वह बेहतर याचिका दायर करें. साथ ही न्यायालय ने सवाल उठाया कि किसी वेब सीरीज की प्री-स्क्रीनिंग कैसे संभव है. 


प्री-स्क्रीनिंग की मांग की गई थी
दायर याचिका में OTT या फिर सीधे ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्म या सीरीज को लेकर कहा गया था इसकी रिलीज से पहले प्री-स्क्रीनिंग  करवाई जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि वेब सीरीज की प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है. यह एक खास कानून है. जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीट इस कानून का हिस्सा है या फिर मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लाहू हो. इसके बाद कई सवाल उठेंगे क्योंकि ओटीटी पर रिलीज शो का प्रसारण दूसरे देशों में भी होता है. 


शिकायत वापस लेने के आदेश 
कोर्ट ने  याचिकाकर्ता को शिकायत वापस लेने के आदेश दिए. कोर्ट ने कहा कि ओटीटी पर रिलीज कंटेंट का प्रसारण कई देशों में होता है. जिसे सभी देखते हैं. इस फैसले के आने के बाद मिर्जापुर के फैंस बेहद खुश हैं. 


इसे भी पढ़ेंः KBC Junior का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, जानें शो से जुड़ी हर डिटेल्स


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.