मुंबई: अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बॉलीवुड की तमाम बुराइयों के साथ अकेले लोहा रही हैं. इसके साथ ही वे निर्भीक होकर लगातार राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा रही हैं. पिछले दिनों शिवसेना के साथ हुए विवाद के बाद कंगना के खिलाफ BMC की कार्रवाई सामने आई थी. अब BMC पर एक बार फिर कंगना ने निशाना साधा है. 


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अधिनियम 1888 की धारा 351 का नियम बताया
जानकारी के मुताबिक, अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के नाम एक मैसेज लिखा और अपने इस नोट में उन्होंने BMC को राज्य सरकार का 'पालतू' कहकर बुलाया.



कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में इमारतों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 351 के नियमों का जिक्र भी किया है. 


अधिनियम के जरिए कार्रवाई को गलत बताया 
इस संदेश में लिखे अधिनियम के मुताबिक, 'इमारतों की संरचना को नुकसान पहुंचाने के संबंध में नगर निगम के नियम- व्यक्ति विशेष को 15 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद ही इमारत की संरचना ढहाई जा सकती है.



संरचना अवैध होने पर भी उसे तोड़ते वक्त अगर नगर निगम नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें कुछ मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है और जिन भी ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान किया है, उनकी वसूली उन अधिकारियों से की जाती है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है.'


कैप्शन में लिखा पालतू
कंगना की इस Insta Stories से जाहिर है कि वह पिछले दिनों अपने दफ्तर पर हुई कार्रवाई का जिक्र कर रही हैं. जिस पर BMC ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी. कंगना ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'महाराष्ट्र सरकार और इनके पालतू BMC के लिए एक खास संदेश.'


अभिनेत्री ने मांगा है मुआवजा
दरअसल, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने ऑफिस का कथित अवैध हिस्सा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. 



 9 सितंबर को अपने ऑफिस पर हुई BMC की कार्रवाई के बाद 15 सितंबर को रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में  मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी.


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