हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाओं पर राज्य को नोटिस जारी किया. इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले नोटिस जारी कर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार
मामले में सुनवाई कर रही पीठ ने मामले में स्थगन का अनुरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग पर अप्रसन्नता जाहिर की और उन्हें फटकार भी लगाई है. साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि वह ‘‘इस तरह’’ की अनुमति नहीं देगी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है.
क्या है मामला
हिजाब विवाद में सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उडुपी के ‘‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था.
यह भी पढ़िए: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा- भांग निषिद्ध पेय पदार्थ नहीं, आरोपी को मिली जमानत
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.