गर्लफ्रेंड के प्रेगनेंट होने की आशंका पर उदासीन प्रतिक्रिया सुसाइड के लिए उकसाना नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट
बंबई उच्च न्यायालय ने महिला मित्र से दुष्कर्म करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा है कि महिला मित्र के गर्भवती होने की आशंका पर उदासीनता से प्रतिक्रिया देना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं हो सकता.
नई दिल्ली: किसी महिला मित्र के गर्भवती होने की आशंका पर उसे उदासीनता या अनमने ढंग से प्रतिक्रिया देना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं हो सकता है. इस बारे में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला भी सुनाया है.
क्या फैसला सुनाया बॉम्बे हाई कोर्ट ने
बंबई उच्च न्यायालय ने महिला मित्र से दुष्कर्म करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा है कि महिला मित्र के गर्भवती होने की आशंका पर उदासीनता से प्रतिक्रिया देना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं हो सकता. अदालत ने 17 अगस्त को पारित आदेश में यह कहा.
16 साल की लड़की ने की थी आत्महत्या
पुलिस के अनुसार, मार्च 2021 में 16 वर्षीय एक लड़की ने कथित तौर पर अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. लड़की ने (तब 19 साल के रहे) अपने पुरुष मित्र को संदेश भेजा था कि वह गर्भवती हो सकती है जिस पर उसने उदासीनता दिखाई थी.
ये भी पढ़िए- Vastu Tips: आपके बेडरूम में हैं ये चीजें तो जीवनसाथी के साथ हमेशा होगी अनबन, तुरंत हटाएं
आरोपी मानने के लिए उकसाने का आरोप नहीं हुआ सिद्ध
न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने आरोपी कुणाल डोके को जमानत देते हुए कहा कि पीड़िता की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि वह गर्भवती नहीं थी और उसके गर्भवती होने की सूचना पर आरोपी की तात्कालिक प्रतिक्रिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं माना जा सकता.
अदालत ने कहा, "घटना के समय आवेदनकर्ता महज 19 साल का था और उसके (मृतका के साथ किये गए) व्हाट्सऐप वार्तालाप से पता चलता है कि उसने उदासीन प्रतिक्रिया दी थी. बातचीत से खुलासा हुआ है कि दोनों के बीच अंतरंग संबंध थे. आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए यह सिद्ध करना जरूरी है कि आरोपी ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया."
ये भी पढ़िए- बिलकिस बानो के 11 दोषियों की रिहाई पर अब सुप्रीम कोर्ट का दखल, शुरू हो गई बहस
यह भी पढ़ें: यौन शोषण मामले में जज ने की विवादास्पद टिप्पणी, हुआ तबादला
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.