इस आदमी ने पाला ऐसा पक्षी, जिसके बदले उसे जाना पड़ा जेल, जानें पूरा मामला
दरअसल कर्नाटक के मैसूर जिले के कामेगौदानहल्ली गांव में मोर पालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. वन विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मंजू नायक के रूप में हुई है
नई दिल्ली. कई सारे लोगों को जानवर और पक्षियों को पालने का शौक होता है. सेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि, कोई जानवर और पक्षी पालने पर आपको सजा भी हो सकती है. सिर्फ सजा ही नहीं बल्कि कोई जानवर या पक्षी पालने के लिए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. जी हां, कर्नाटक में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. कर्नाटक के मैसूर में एक आदमी को पक्षी पालने के बदले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
क्या है पूरा मामला
दरअसल कर्नाटक के मैसूर जिले के कामेगौदानहल्ली गांव में मोर पालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. वन विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मंजू नायक के रूप में हुई है. दरअसल, वन विभाग के अधिकारियों को खबर मिली थी कि मंजू नायक अपने घर में कई मोर पाल रहा है.
आरोपी के घर मिला मोर
व्यक्ति पर आरोप है कि, वह अपने घर में कई मोर पाल रहा था. हालांकि, जब वन विभाग के मोबाइल विजिलेंस स्क्वॉड ने छापेमारी की तो टीम को उसके घर से सिर्फ एक मोर मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने मंजू नायक को गिरफ्तार कर लिया. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
मोर पालना है एक दंडनीय अपराध
बता दें कि भारत में मोर पालना एक दंडनीय अपराध है. इसके कई कारण हैं. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. अगर आप मोर पालते हैं, या मोर का शिकार करते हैं, या मोर पकड़ते पाए जाते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसके अलावा मोर पकड़ने वाले व्यक्ति भारी आर्थिक जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है.
भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत मोर संरक्षित एक राष्ट्रीय पक्षी है. साथ ही मोर को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, लेकिन कई बार पंख, वसा और मांस के लिए मोर के शिकार करने के मामले सामने आते रहते हैं.
यह भी पढ़ें: गला काटने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 40 कट्टरपंथियों को पाकिस्तान से मिला था ये आदेश
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.