यूपी की अदालत ने संजय सिंह के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट, जानें क्या है केस?
सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके संजय सिंह और अनूप संडा समेत छह दोषियों की अपील निरस्त करते हुए उनकी सजा को कायम रखा है.
सुलतानपुर. दो दशक से अधिक पुराने एक मामले में AAP के सीनियर लीडर और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह दोषियों के खिलाफ सुलतानपुर में स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया. संजय सिंह के वकील मदन प्रताप सिंह ने बताया कि सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने 23 वर्ष पुराने मामले में संजय सिंह और अनूप संडा समेत सभी छह आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख मुकर्रर की.
23 साल पुराना मामला
करीब 23 साल पहले बिजली, पानी समेत अन्य जनसमस्याओं को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में एक विशेष अदालत ने 11 जनवरी 2023 को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन माह के कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
संजय और अन्य ने दायर की थी अपील
कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही दोषियों ने सांसद/विधायक अदालत में अपील दाखिल की थी. विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके संजय सिंह और अनूप संडा समेत छह दोषियों की अपील निरस्त करते हुए उनकी सजा को कायम रखा है.
वैभव ने बताया कि दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश (सांसद/विधायक) ने 6 अगस्त को यह आदेश दिया था. 19 जून 2001 को बिजली आपूर्ति की बदहाली के विरोध में तत्कालीन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता (पूर्व विधायक) अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट ऊपरगामी पुल के पास धरना प्रदर्शन किया गया था जिसमें संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद विजय, संतोष और सुभाष चौधरी आदि शामिल हुए थे.
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