नई दिल्ली: पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली की उड़ान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर कथित तौर पर शंकर मिश्रा नाम के एक यात्री ने पेशाब कर दी थी. इसके बाद एयरलाइंस को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, वहीं आरोपी शंकर मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.


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ऐसे में अब एयर इंडिया ने अपनी मौजूदा इन-फ्लाइट अल्कोहल सर्विस पॉलिसी की समीक्षा की है और बेहतरी के लिए कुछ समायोजन किए हैं.


एयर इंडिया के प्रवक्ता ने दी जानकारी
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि हमने अपनी मौजूदा इन-फ्लाइट अल्कोहल सेवा नीति की समीक्षा की है, जो अन्य वाहकों की प्रथाओं और यूएस नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एनआरए) के दिशानिर्देशों से प्राप्त जानकारी के संदर्भ में है. 


ये काफी हद तक एयर इंडिया के मौजूदा अभ्यास के अनुरूप थे. हालांकि, बेहतर स्पष्टता के लिए कुछ समायोजन किए गए हैं. इसके अलावा चालक दल को नशे के संभावित मामलों को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एनआरए की ट्रैफिक लाइट प्रणाली को शामिल किया गया है.


चालक दल के लिए घोषित की गई नई नीति
प्रवक्ता ने कहा कि नई नीति अब चालक दल के लिए घोषित की गई है और इसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. एयर इंडिया अपने यात्रियों और केबिन क्रू की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शराब की जिम्मेदार सेवा शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है.


'आरोपी को नहीं दी गई थी अत्यधिक शराब'
इससे पहले एयर इंडिया ने कहा था कि 26 नवंबर के पेशाब मामले में कथित आरोपी को चालक दल की ओर से अत्यधिक शराब नहीं परोसी गई थी. एयर इंडिया ने कहा, कम करने वाली परिस्थितियों और डी-रोस्टिंग की अवधि के दौरान चालक दल की ओर से पहले से ही किए गए वित्तीय नुकसान के आलोक में एयर इंडिया कमांडर के लाइसेंस निलंबन को अत्यधिक मानती है और अपील के साथ उनकी सहायता करेगी.


डीजीसीए ने एयर इंडिया पर की थी कड़ी कार्रवाई
विमानन नियामक डीजीसीए ने 20 जनवरी को एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और न्यूयॉर्क-नई दिल्ली उड़ान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस निलंबित कर दिया था. नियामक ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया की इन-फ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.


नियामक के अनुसार, 26 नवंबर 2022 को एआई-102 उड़ान में यात्रियों के दुर्व्यवहार की घटना 4 जनवरी, 2023 को डीजीसीए के संज्ञान में आई.


(इनपुटः आईएएनएस)


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