ज्ञानवापी में ASI सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
Gyanvapi Mosque, Hindi Samachar, Hindi Nation News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में एएसआई सर्वे आवश्यक है. कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की जरूरत है. इससे पहले 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था.
नई दिल्लीः Gyanvapi Mosque, Hindi Samachar, Hindi Nation News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में एएसआई सर्वे आवश्यक है. कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की जरूरत है. इससे पहले 21 जुलाई को वाराणसी की अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था.
इसके बाद एएसआई सर्वे शुरू हुआ था लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां से उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था. मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक सर्वे पर रोक लगाई गई थी.
वाराणसी कोर्ट का फैसला बरकरार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को रद्द कर दिया. ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण शुरू होगा. सत्र न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा.
केशव प्रसाद मौर्य ने किया फैसले का स्वागत
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिए गए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने पर कहा, 'मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा.'
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