नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने 'अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी दुष्प्रचार, आतंकवादी गतिविधियां जारी रखने में शामिल' अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई की है. सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है. सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत यह कार्रवाई की है. 


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अमित शाह ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, 'तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (टीईएच) को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है.


 



आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-हुर्रियत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी दुष्प्रचार, आतंकवादी गतिविधियां जारी रखने में शामिल पाया गया है. भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति या संगठन की साजिश को आतंकवाद को 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति के तहत विफल कर दिया जाएगा.


बता दें कि इससे पहले शब्बीर शाह की अध्यक्षता वाली डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेके और मसर्रत आलम की अध्यक्षता वाली मुस्लिम लीग जेके को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था. 


उस दौरान भी अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा.


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