नई दिल्लीः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी तथा माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पांच दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की. जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने यहां जनपद न्यायालय परिसर में संवाददाताओं को बताया कि उमेश पाल की हत्या के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दिनेश गौतम की अदालत ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अतीक अहमद और अशरफ की 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड स्वीकृत की. 


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26 को होगी अगली सुनवाई
उन्होंने बताया कि इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 अप्रैल निर्धारित की गयी है. उन्होंने बताया कि अपराध संख्या 114/23 से संबंधित विवेचक द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्त अतीक और अशरफ को 14 दिन की पुलिस रिमांड में देने का अनुरोध किया गया. अधिवक्ता ने बताया कि इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 13 अप्रैल से 17 अप्रैल को शाम पांच बजे तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया. 


अग्रहरि ने बताया कि आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिस हिरासत में लेने से पूर्व दोनों अभियुक्तों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए और अभियुक्त चाहें तो अपने अधिवक्ता को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन अधिवक्ता 100 मीटर दूरी से ही कार्रवाई को देख सकेंगे. उन्होंने बताया कि पुलिस कस्टडी की अवधि पूरी होने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए और अशरफ को बरेली जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा. 


बेटे के एनकाउंटर पर क्या बोला अतीक
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने बृहस्पतिवार को झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया. उमेश पाल हत्याकांड में असद और गुलाम नामजद आरोपी थे. वर्ष 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा गार्ड की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेटे की मौत से बेचैन अतीक ने कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है.  


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